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औरंगाबाद मे 1 जुलै से 31 जुलै तक कलम 144 (1)(3) मनाई आदेश लागु-जानिए पूरी जानकारी

औरंगाबाद मे 1 जुलै से 31 जुलै तक कलम 144 (1)(3) मनाई आदेश लागु-जानिए पूरी जानकारी

औरंगाबाद : शहर मे कोरोना मामले के बढते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन काफी अलर्ट हो गई है. अब औरंगाबाद पुलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद ने अपने पत्र द्वारा इस बात का एलान कर दिया है कि शहर मे १ जुलै से लेकर ३१ जुलै तक फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिना सन १९७३ कलम १४४ (१) (३) मनाई आदेश लागु कर दिया गया है.


इस दौरान इन नियमों का पालन करना जरुरी होंगा.

औरंगाबाद पुलिस कार्यक्षेत्र मे निजी और सार्वजनिक 'ठिकानो पर ५ से ज्यादा व्यक्ती एक जगह इकठ्ठा जमा नही हो सकते.

इस दौरान सभी तरह के कार्यक्रम, ऊर्स, जत्रा, उत्सव, मनोरंजन कार्यक्रम इस सब मे ५ लोगो से ज्यादा इकठ्ठा ना हो इस लिए मनाई है.

शहर के अंतर्गत उपहारगृह, खानावळ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, सुपर मार्केट, क्लब, सिनेमा घर, गार्डन, जिम इत्यादी बंद रहेेंगे.

अंंतरराजीय / जिलांंतर्गत बस बंद रहेंगी.

सभी प्रकार कि शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र बंद रहेंगे.

सबसे महत्वपुर्ण बात सभी धर्माे के जैसे (मस्जीद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, बौध्दविहार, दर्गाह) इन सब मे नागरीकों को प्रार्थना करने के लिए जाने से मनाई रहेंगी लेकिन इन धार्मिक स्थलों में इनमें प्रार्थना करने वाले जैसे पुजारी, मौलवी, इत्यादि को अनुमति रहेंगी

रस्ते, हमरस्ते, सार्वजनिक वाहतुक मार्ग स्थानों मे सायकल, पारंपारीक और अपारंपारीक इंधन पर चलने वाले टु व्हिलर, फोर व्हिलर सभी प्रकार कि थ्री व्हिलर इनके द्वारा प्रवास करने के लिए मनाई रहेंगी.

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टंसिग का पालन करना ६ फिट कि दुरी बनाए रखना जरुरी रहेंगा.

जानिए किन चिजों कि होंगी इजाजत

जरुरी सेवा जैसे, किराणा शॉप, दुध उत्पादन, भाजीपाला (तरकारी)  मेडकील चालु रहेंगे.

ई-कॉमर्स सभी प्रकार के वस्तु और साहित्य

बँकिय वित्तीय सेवा,प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मिडीया के प्रतिनिधी, टेलीकॉम, टपाल , इंटरने, केबल, आयटी से जुडी सेवा जारी रहेंगी.

खाना और वैद्यकीय उपकरण जिवनावश्यक चिजों कि घरपोच सेवा (बेकरी,रेस्टारंट, हॉटेल, खानावळ) सिर्फ़ टेक अवे /  होम डिलीवरी

पशु वैद्यकीय रग्णालय, और पेट शॉप

फार्मसिस्ट, ऑप्टीकल स्टोअर्स, दवाई निर्माण, रग्णवाहिका, सॅनिटायजर, मास्क जैसी वैदयकिय उत्पादन सेवा शुर रहेंगी.

पेट्रोलपंप, एलपीजी गॅस एजन्सी और इनसे संबंधीत व्यक्ती , सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार, पाणी पुरवठा इत्यादी

डि-मार्ट, बिग बाजार, स्टार बजार, सुपर मार्केट सिर्फ किराणा सामान 

औरंगाबाद पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किया पत्र जिसमे सभी जानकारी मौजूद है 










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