
औरंगाबाद : शहर के हालात न सुधरने पर १० जुलै से लग सकता है कफ्र्यु- लॉकडाउन पर जानिए जिल्हाधिकारी ने क्या अहम बाते कही है
सोमवार, २९ जून, २०२०
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➤ औरंगाबाद : ग्रामीण विभाग मे कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ४ जुलै से १२ जुलै तक लगेंगा कर्फ्यू
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औरंगाबाद जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त |
औरंगाबाद : राज्य शासनने १ से ३१ जुलै तक लॉकडाउन के बारे जो निर्देश दिए है वह औरंगाबाद जिला मे लागु रहेंगा. इस लिए जो सेवा फिलहाल शुरु थी वह शुरु ही रहेंगी और जिन सेवा पर निर्बंध लगाया गया था वह सेवा ३१ जुलै तक बंद ही रहेंगी यह जानकारी औरंगाबाद के जिल्हाधिकारी उदय चौधरी ने पत्रकार परिषद मे दी है.
इस पत्रकार परिषद मे महानगरपालिका आयुक्त आस्तीक कुमार पांण्डे, पुलिस आयुक्त चिंरजीव प्रसाद और जिल्हाधिकारी उदय चौधरी शामील थे.
मनपा क्षेत्र मे सभी दुकाने ९ बजने से लेकर ५ बजने तक खुली रहेंगी लेकीन मॉल और बडे मार्वेâट बंद रहेंगे. रेस्टारंट ३१ जुलै तक बंद ही रहेंगे लेकीन इनमे घरपोच सेवा जारी रहेंगी. दारु कि दुकाने भी ३१ जुलै तक बंद रहेंगी लेकीन ऑनलाईन घरपोच सेवा जारी रहेंगी.
शहर मे नए नियमों के साथ सैलुन, ब्युटी पार्लर को शुरु करने कि अनुमती मिल गई है.लेकीन स्कुल और कॉलेज और कोचींग क्लासेस बंद ही रहेंगे. जिला प्रवेश बंद के साथ सिर्पâ पास लेकर ही सफर किया जा सकता है.
वाहन कि बात करे तो टु व्हीलर पर १, थ्री व्हिलर पर २, और फोर व्हीलर मे चालक यानी ड्रायव्हर के साथ २ लोगो कि अनुमती है.
४ जुलै से १२ जुलै तक ग्रामीण विभाग मे कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कफ्र्यु लगाया जाएँगा. यह कफ्र्यु वाळुज परिसर और इस क्षेत्र के ७ ग्रामपंचायत क्षेत्र मे मरीजों कि बढती संख्या मे रोक लगाने के लिए लगाया जा रहा है. इस लिए इस विभाग मे दुध और मेडीकल छोडकर सभी दुकाने बंद रहेंगी.
इस लिए प्रशासन कि तरफ से यह अपील कि गई कि जनता मे इस विषय पर जागरुकता बढे, भीड भाड वाली जगहों पर जाने से बचने और मास्क लगाने कि अपील प्रशासन द्वारा कि गई है. शहर के मामले पर जिल्हाधिकारी ने कहा कि इन सब चिजों के बावजुद अगर हालात काबु मे नही आए तो वह १० जुलै के बाद शहर मे भी कफ्र्यु लगाने पर विचार कर सकते है.
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