
अब कोरोना से मृत्य होने पर परिवार को नही मिलेंगा 4 लाख का मुआवजा, सरकार ने वापस लिया अपना फैसला
रविवार, १५ मार्च, २०२०
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सरकार ने कोरोना वायरस के कारण मारे गए मरीजों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये देने का फैसला वापस ले लिया है। इससे पहले, मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से मौत के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। भारत सरकार के संयुक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल ने यह अधिसूचना जारी की।
उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत कोरोना वायरस के उपचार के दौरान होने वाली लागत का भुगतान किया जाएगा। अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज़ आता है, तो सरकार इलाज तक का सारा खर्च करेगी। राज्य सरकार इस राशि का भुगतान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से करने का निर्णय करेगी।
कोरोना के फैलने के बाद भारत सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। भारत में अब तक 89 मामले सामने आए हैं। इनमें से 10 का इलाज और छुट्टी दे दी गई है। कर्नाटक में एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई, दूसरे की मृत्यु दिल्ली में हुई और तीसरे की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई।
इस वायरस के कारण कई घटनाओं को स्थगित कर दिया गया है। सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। जब तक वायरस पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होगा, स्थिति समान होगी।
भारत ने 15 अप्रैल तक के सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। सभी राज्यों ने राज्य स्तर पर सावधानी बरती है। राजनीतिक, सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, रोजगार और परियोजना वीजा को छोड़कर, 15 अप्रैल तक वीजा जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
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