
लॉकडाऊन को लेकर केंद्र सरकार कि नई गाईडलाईन जारी, लॉकडाऊन लगाने से पहले राज्य सरकार को लेना होंगा केंद्र सरकार कि इजाजत
लॉकडाऊन के संदर्भ मे केंद्र सरकार ने अपनी नई नियमावली गाईडलाईन जारी कि है जिसमे यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाना है तो उसके लिए उन्हे केंद्र सरकार से पहले इजाजत लेनी होंगी. उसके बाद ही राज्य सरकार अपने राज्यों मे लॉकडाउन कर सकती है. साथ ही नाईट कफ्र्यु के बारे मे भी केंद्र सरकार कि ओर से कहा गया है कि, कंटेनमेंट झोन मे आवश्यक सेवा शुरु रहेंगी. नाईट कर्फ्यू के बारे मे यह भी बताया गया है सिर्फ कंटेनमेंट झोन मे ही नाईट कर्फ्यू लगाया जाए.
शादीयों के संदर्भ मे कहा गया है शादी मे सिर्फ ५० लोग शामील रहे.प्रवासीयों कि कोरोना टेस्ट बढाई जाए. मास्क लगाने के नियम को सख्ती के साथ लागु किया जाए यह नए नियम वेंâद्र सरकार कि ओर से जारी किए गए है. वही अब ,महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आने वाले लोगो को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लानी होंगी
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