
तब्लीग़ी जमात मामले पर मिडिया को न्यायलय ने लगाई फटकार, कोर्ट ने FIR रद्द करने के दिए आदेश
औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ ने तब्लीगी जमात मरकज मामले मे देश और प्रदेश के तबलीगी लोगो के खिलाफ एफआयआर रद्द करने का आदेश दिया है. महामारी के वक्त राजनैतीक ताकत हमेशा बलीका बकरा ढुडते है. तबलीगी जमात के साथ एैसा ही कुछ होने कि टिप्पनी न्यायालय ने कि है.
लिव्ह लॉ.इन के मुताबिक शनिवार को इस मामले मे सुनवाई हुई है. इस वक्त दिल्ली के मरकज मे आए हुअ दुसरे देशो के लोगो के विरुध्द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मिडीया मे बडा प्रोपगंडा चलाया गया है.Bombay HC Says Tablighi Jamaat Foreigners Were Made 'Scapegoats'; Quashes FIRs Against Them; Criticizes Media Propaganda [Read Judgment] https://t.co/CL0ku7GHEM
— The Loksawal News (@loksawal) August 22, 2020
भारत मे कोरोना संक्रमण पैâलने के जिम्मेदार बाहर देश से आए हुए लोग है इस प्रकार का माहौल बनाया गया. इस वक्त तबलीगी जमात को बली का बकरा बानाए जाने कि बात न्यायालय ने कही है.
न्यायालय के इस निर्णय के बाद हैदराबाद के सांसद खासदार असदुद्दिन ओवैसी ने इस निर्णय का स्वागत किया है. उन्होने कहा है कि सही समय पर सही निर्णय यह ओवैसी ने कहा है.
This is a timely judgement. BJP was minimising the potential risk of the pandemic. The media scapegoated #TablighiJamat to protect BJP from criticism of its wholly inadequate response. As a result of this propaganda Muslims across India faced horrible hate crimes & violence https://t.co/BxJTZiddaw
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 22, 2020
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