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तब्लीग़ी जमात मामले पर मिडिया को न्यायलय ने लगाई फटकार, कोर्ट ने FIR रद्द करने के दिए आदेश

तब्लीग़ी जमात मामले पर मिडिया को न्यायलय ने लगाई फटकार, कोर्ट ने FIR रद्द करने के दिए आदेश

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ ने तब्लीगी जमात मरकज मामले मे देश और प्रदेश के तबलीगी लोगो के खिलाफ एफआयआर रद्द करने का आदेश दिया है. महामारी के वक्त राजनैतीक ताकत हमेशा बलीका बकरा ढुडते है. तबलीगी जमात के साथ एैसा ही कुछ होने कि टिप्पनी न्यायालय ने कि है. 

साथ ही इस मामले मे न्युज मिडीया को भी फटकार लगाई है. तबलीगी जमात को कोरोना पैâलाने का अरोप लगाने का प्रोपगंडा चलाई गई है यह भी न्यायालय ने कहा है. 

लिव्ह लॉ.इन के मुताबिक शनिवार को इस मामले मे सुनवाई हुई है. इस वक्त दिल्ली के मरकज मे आए हुअ दुसरे देशो के लोगो के विरुध्द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मिडीया मे बडा प्रोपगंडा चलाया गया है. 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के विदेशियों पर दर्ज एफआईआर को रद्द किया, कहा-मीडिया ने उनके ख‌िलाफ दुष्प्रचार किया, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक फैसले में 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज यह एफआईआर टूर‌िस्ट वीजा का उल्‍लंघन कर दिल्ली स्थिति निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के आरोप में दर्ज की गई थी।

भारत मे कोरोना संक्रमण पैâलने के जिम्मेदार बाहर देश से आए हुए लोग है इस प्रकार का माहौल बनाया गया. इस वक्त तबलीगी जमात को बली का बकरा बानाए जाने कि बात न्यायालय ने कही है. 

न्यायालय के इस निर्णय के बाद हैदराबाद के सांसद खासदार असदुद्दिन ओवैसी ने इस निर्णय का स्वागत किया है. उन्होने कहा है कि सही समय पर सही निर्णय यह ओवैसी ने कहा है. 

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