
औरंगाबाद : कल यानी (६ मई ) से लॉकडाउन नियमों मे बदलाव ; जानिए क्या हुए बदलाव, पूरी जानकारी आसान भषा में
मंगळवार, ५ मे, २०२०
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औरंगाबाद : शहर मे सम और विषम यानी एक दिन पुरी तरह से आस्थपना दुकाने बंद तो दुसरे दिन इन सब चिजों मे थोडी छुट दि जा रही थी. लेकीन अब नियम मे कुछ बदलाव किए गए है. इस नियम मे पहले से कुछ थोडी ज्यादा छुट दि गई है. यह नियम ०५ मई को बदला गया है और नए नियम ६ मई २०२० से औरंगाबाद शहर मे लागु होंगे. चलिए समझते है कि आखिर यह नए नियम क्या है और अब से किन चिजों मे छुट मिली है.
औरंगाबाद पोलिस आयुक्त ने जारी किए पत्र जा.क्र.विशा-५/औ/कोरोना/मनाई/आदेश २०२०-२६३६ दि.०५/०५/२०२० अन्वये यह लिखा गया है कि शहर मे निचे दिए हुआ आस्थपना और सेवा चालू रहेंगी * दिए हुए वक़्त पर
- १.वैद्यकीय व तत्सम अत्यावश्यक सेवा/ आस्थपना
- २.परवानगी मिले औद्योगिक आस्पना और उसमे काम करने वाले कामगार
- ३.राज्य और वेंâद्र सरकार के कर्तव्य निभा रहे कर्मचारी / अधिकारी
- ४.पेट्रोलपंप और एलपीजी गॅस वाटप वेंâद्र
- ५.दुध और दुध डेअरी ब्रिकी / और वाहतुक करने वाले
- ६.शासन मान्य राशन दुकाने
इस के आलावा सभी तरह कि आस्थपना (दुकाने) / सेवा बंद रहेंगी.
अब सबसे अहम और जरुरी बात सम तारीख मे यानी दि.०६,०८,१०,१२,१४,१६ ऊपर दिए गए जिवनावश्यक सेवा और आस्थपना सुबह ७ से दोपहर १ बजने तक शुरु रहेंगी उसके बाद बाकी वक्त मे यह सभी चिजे बंद रहेंगी.
उपर दिए गए अ.क्र.५ (दुध और दुध डेअरी और वाहतुक) सुबह ७ से ११ बजने तक और अ.क्र.६ यानी (शासन मान्य राशन दुकाने) सुबह ७ से लेकर १ बजने तक हर रोज (सम और विषम तारीक) को खुले रहेंगे.
इस लॉकडाउन नियमों का पालन न करने पर सख्त कारवाई कि जाएंगी.
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